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वितरण अनुभाग

यह अनुभाग पेट्रोलियम तेल उत्पादों की आपूर्ति और वितरण को संभालता है। इस अनुभाग द्वारा नियंत्रित मुख्य गतिविधियाँ निम्निलिखित हैं:-
   आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियंत्रण संबंधी केंद्रीय आदेश

  •   पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की रोकथाम।
  •   राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल (केरोसीन) का आवंटन।
  •    रक्षा, रेलवे और अन्य विभिन्न उपभोगताओं के लिए पीओएल उत्पादों [मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), नेफ्था , लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ), एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की आपूर्ति । 
  •   पेट्रोलियम उत्पादों (एलपीजी, पैराफिन वैक्स, स्पेशियलिटी ऑयल, मिनरल तारपीन तेल को छोड़कर) की आपूर्ति के संबंधी नीति। 
  •    पेट्रोलियम उत्पादों की कमी और खुदरा बिक्री केन्द्रों के ड्राई आउट संबंधी मामले। विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार।
  •     खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। आरओ पर वेपर रिकवरी सिस्टम की स्थापना।
  •    पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और इसके तहत बनाए गए पेट्रोलियम नियम।
  •     परिवहन ईंधन और पोर्टेबल पंपों की डोर-टू-डोर डिलीवरी।
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